
राष्ट्रपति चुनाव 2022: देश में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे किया जाता है? कौन वोट करता है? 10 प्रश्नों और समाधानों में प्रत्येक भाग को समझें…
राष्ट्रपति चुनाव 2022: देश के पंद्रहवें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज के समय में वोटिंग हो रही है. इस पर करीब 4800 सांसद और विधायक जाली वोट करेंगे।
इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है. उन्हें 60% से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है।
अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं, तो वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। उनसे पहले प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं।
1. राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन है?
द्रौपदी मुर्मू, एनडीए: 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में जन्मी. वह एक आदिवासी संथाल परिवार से है, उसकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई है। उन्होंने एक प्रशिक्षक के रूप में अपना पेशा शुरू किया। फिर उन्होंने क्लर्क के रूप में काम किया और 1997 में पार्षद बने। 2000 और 2009 में मयूरभंज की रायगंज सीट से दो बार विधायक बने। मई 2015 में, वह झारखंड की राज्यपाल बनीं।
यशवंत सिन्हा, विपक्ष: 6 नवंबर 1937 को पटना के कायस्थ परिवार में जन्म। 1960 में आईएएस बने। करीब 24 साल से इस सेवा में हैं। 1984 में आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए जनता पार्टी से शुरू हुई और फिर बीजेपी में आ गई। वह 1998, 1999 और 2009 में हजारीबाग से भाजपा सांसद थे। वह नवंबर 1990 से जून 1991 तक चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री रहे। वह नवंबर 1990 से जून 1991 तक चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री रहे।
2. प्रत्येक से किसकी सफलता की संभावनाएं?
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है. उन्हें 60% से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को कुल 10,86,431 वोटों में से 6.67 लाख से ज्यादा वोट मिल सकते हैं. इस हिसाब से उन्हें 61 फीसदी वोट मिल सकते हैं.
3. चुनाव में कौन वोट करेगा?
राष्ट्र के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर नहीं होता, यानी आम जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। राज्यसभा और विधान परिषद में मनोनीत सदस्य और विधान पार्षद चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। केवल निर्वाचित राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायक मतदान कर सकते हैं।
यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है
4. बैलेट से होती है वोटिंग EVM नहीं
देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक का चुनाव पूरे चुनाव की तरह गुप्त तरीके से किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए आमतौर पर ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है। चुनाव हालांकि पोल पेपर का उपयोग किया जाता है। How the presidential election
गोपनीय मतदान का अर्थ है कि मतदाता किसी को भी अपना मत प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगर वह ऐसा करता है तो उसका वोट अमान्य हो जाएगा।
इसके अलावा, यदि किसी राजनीतिक उत्सव में यह जानना शामिल है कि उसके सभी सदस्यों में से एक उत्सव की जरूरतों के लिए मतदान कर रहा है, तो उत्सव अपने सदस्य के प्रति सचेत करने में कठिनाई नहीं कर सकता है।
जहां लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को हरे रंग का मतदान पत्र दिया जाएगा, वहीं विधायकों को गुलाबी रंग का मतदान पत्र मिलेगा।
5. राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का अंकगणित क्या है?
राष्ट्रपति का चुनाव पोल पेपर के माध्यम से किया जाता है। इस पर मतदाता को वरीयता के आधार पर मतदान करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि चुनाव में तीन उम्मीदवार खड़े हैं, तो मतदाता को अपना पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प बताना चाहिए।
How the presidential election
चूंकि इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, इसलिए मतदाता को पहला और दूसरा विकल्प बताना होगा। चुनाव के अंदर लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 233 और विधान सभा के 4,033 सदस्य मतदान करेंगे. इस तरह कुल 4,809 मतदाता होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसद जाली वोट करेंगे उनके वोटों की कीमत 5,43,200 है। वहीं, सभी विधायकों का कुल वोट मूल्य 5,43,231 है।
इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतों का मूल्य 10,86,431 हो गया। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए थे
6. वोटों का मूल्य कैसे तय होता है?
विधायकों और सांसदों के वोटों का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है। एक राज्य के विधायक के पास कितने वोट होते हैं, यह जानने के लिए एक सूत्र है… इसके लिए राज्य की जनता को राज्य के विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है।
उसके बाद जो संख्या आती है उसे 1000 से विभाजित किया जाता है। फिर जो राशि मिलती है वह विधायकों के वोट के मूल्य की होती है। हर राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू अलग-अलग होती है.
वहीं, सांसदों के वोट की कीमत का आंकलन करना आसान है। देश के सभी राज्यों के विधायकों के वोट मूल्य को जोड़ा जाता है जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। फिर जो नंबर आता है वह एक सांसद के वोट के बराबर होता है।
7. यदि किसी राज्य में विधान सभा भंग हो जाती है?
संविधान के अनुच्छेद 71(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी सूरत में बंद नहीं होने वाला है।
यहां तक कि जब किसी राज्य की बैठक भंग हो जाती है या कई राज्यों में विधानसभा सीटें खाली हो जाती हैं, तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव समय पर होंगे।
8. नए राष्ट्रपति कब लेंगे शपथ?
वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी. जबकि नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे. How the presidential election
9. राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है?
अक्सर कहा जाता है कि सारी शक्तियां और शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, तो राष्ट्रपति के कार्यालय का क्या महत्व है? हालांकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के अपने-अपने क्षेत्र हैं
राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य प्रधान मंत्री को नामित करना और संरचना की रक्षा करना उनकी स्वीकृति के बिना कोई चालान नहीं दिया जाएगा।
राष्ट्रपति नकद बिल के अलावा किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का शिखर होता है How the presidential election
10. अब तक कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं?
Dr. Rajendra Prasad was the first President of the country. Ram Nath Kovind is the 14th President.
- Dr. Rajendra Prasad (26 January 1950 to 13 May 1962)
- Sarvepalli Radhakrishnan (13 May 1962 to 13 May 1967)
- Zakir Hussain (13 May 1967 to 3 May 1969)
- VV Giri (24 August 1969 to 24 August 1974)
- Fakhruddin Ali Ahmed (24 August 1974 to 11 February 1977)
- Neelam Sanjiva Reddy (25 July 1977 to 25 July 1982)
- Giani Zail Singh (25 July 1982 to 25 July 1987)
- Ramaswamy Venkataraman (25 July 1987 to 25 July 1992)
- Shankar Dayal Sharma (25 July 1992 to 25 July 1997)
- KR Narayanan (25 July 1997 to 25 July 2002)
- APJ Abdul Kalam (25 July 2002 to 25 July 2007)
- Pratibha Patil (25 July 2007 to 25 July 2012)
- Pranab Mukherjee (25 July 2012 to 25 July 2017)
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